सोनटक्के गांव के पुलिस पाटिल का हल्ला प्रकरण: जिला सत्र न्यायालय ने खारिज किया अग्रिम जमानत

भिवंडी ।। भिवंडी तालुका के सोनटक्के गांव में एक माह पूर्व पुलिस पाटिल दिपक पाटिल पर स्थानीय गुंडे ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में दिपक पाटिल गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनका एक पैर भी टूट गया था। इस हमले में तालुका पुलिस ने गणेश मारूती भगत, रुपेश राजाराम भगत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। किन्तु मामला दर्ज होते देख घटना के बाद से ही गणेश मारूती पाटिल फरार चल रहा है। जिसे गिरफ्तार करने में तालुका पुलिस विफल रही है। किन्तु इस मामले में वांछित आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अर्ज दाखिला किया था। किन्तु ठाणे जिला सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.आर.काकाणी मे आरोपी अटक पूर्व अग्रिम जमानत देने की  अर्जी खारिज कर दिया है। वही पर फिर्यादी के परिजन व पुलिस पाटिल ने मोखाट घूम रहे आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग किया है।

 पुलिस पाटिल पर हुए जानलेवा हमला का विरोध करते हुए श्रमजीवी संघटना ने भी जाहिर निषेध किया था। इसके साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र व्यवहार भी किया है। किन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा वांछित आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से श्रमजीवी संघटना द्वारा आन्दोलन करने की चेतावनी संगठना के जनरल सेक्रेटरी बालाराम भोईर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे, भिंवडी शहर व तालूकाध्यक्ष सागर देसक, उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ,तानाजी लहांगे ,सचिव मोतीराम नामकूडा ने दिया है और पुलिस पाटिल संघटना के कोकण विभागीय अध्यक्ष साईनाथ पाटिल, भिंवडी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, अच्यूत नांदूरकर,अमित राऊत,आदि पदाधिकारी  ठाणे के पुलिस अधिक्षक विक्रम देशमाने से जल्द मुलाकात कर निवेदन पत्र देगे।

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