महिला एवं बाल विकास विभाग ने रोका बाल विवाह

भिवंडी।। लड़की की शादी के लिए उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। वही भिवंडी में 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह को सामाजिक संस्था चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों ने जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से रोक दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को श्रमिक नगर फुले नगर नंबर -2 निवासी नाबालिग लड़की की शादी का आयोजन किया गया और शुक्रवार को हल्दी की रस्म भी आयोजित की गई.महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ को इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी उनके मार्गदर्शन में रामकृष्ण रेड्डी, संरक्षण अधिकारी प्रकाश गुडे, साईं सेवा संस्था की अध्यक्षता डॉ.स्वाति खान और शहर पुलिस थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचकर विवाह को रोक दिया है। शहर पुलिस ने लडकी व उसकी माॅ को पुलिस थाना लायी और उसका जबाब लिखवाया गया है। इसके साथ ही महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चो के बाल कल्याण समिति के सामने उनका पालन पोषण करने तथा अगले 6 माह तक ध्यान रखने व उसके माता पिता से बालिग होने पर ही विवाह करने के लिए हलफनामा लिखवाया गया है। इस प्रकार की जानकारी महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ ने दी है। 

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