ओरिएंट व अपोलो कंपनी के 09 डायरेक्टरों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी तालुका के गोदाम परिसरों में आऐ दिन गोदाम मालिकों व ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आ रहे है। गत दिनों अंजूर फाटा परिसर में एक गोदाम मालिक द्वारा रेमंड कंपनी के नाम से बनावटी कपड़ों की बिक्री करने की घटना प्रकाश में आई थी। इसकी शिकायत रेमंड कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने नारपोली पुलिस थाना में दर्ज करवाया था। इसी क्रम में ओरिएंट व अपोलो कंपनी में कार्यरत 09 डायरेक्टरों पर 9 करोड़ 61 लाख 26 हजार 549 रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में है। नारपोली पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार दोनों कंपनी के 09 डायरेक्टरों पर भादंवि की धारा 405,406,409,417,418,420,464,467,468,471,120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घनसोली, नवीं मुंबई निवासी विशाल टेकचंद्र नेब (47) ने प्रथम वर्ग न्यायालय भिवंडी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा कर मांग की थी कि मई 2017 से जून 2017 और जुलाई 2017 के कालावधि में आॅपोलो फ्रीज प्रा. लिमिटेड कंपनी के भिवंडी तालुका पूर्णागांव स्थित अरिहंत कंपलेक्स,गोदाम के बिल्डिंग नंबर 54, गाला नंबर 1,4,5,10,11 से ओरिएंट जनरल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई कंपनी के दो डायरेक्टर अलोक साबु, श्रेयेस साबु दोनों निवासी पोदार चेंबर फोर्ट मुंबई और अपोलो सप्लायर चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सात डायरेक्टर राजा कनवार, समरनाथ झा, अंजू मान, अशिष जोसोरिया, अशु मदान,अनय शुक्ला और नीरज बजाज सर्व निवासी नई दिल्ली मे शिकायतकर्ता विशाल टेकचंद्र नेब को कंपनी का वितरक व अभिकर्ता नियुक्ति किया था। जिसके तहत ही ओरिएंटल कंपनी के पंखे का वितरित करवाया जाता रहा है और किन्तु उक्त कालावधि के दरमियान सभी डायरेक्टरों ने मिलकर कंपनी के नाम की बोगस रसीद, मुहर लगाकर चलान भेज दिया और वितरित किये गये 62,577 के पंखों का प्राप्त रकम 9,61,26,549 रुपये कंपनी में भेजने के बाद डायरेक्टरों ने कंपनी के खाते में जमा नहीं किया और कंपनी व शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। इस प्रकार की शिकायत उन्होंने दर्ज करवाया है। जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक एल. बी.चव्हाण कर रहे है।

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