
टीबी रोग की जानकारी मिलने पर निजी अस्पतालों सहित लैब व डाॅक्टरों को देना पड़ेगी मनपा स्वास्थ्य विभाग को जानकारी - स्वास्थ्य विभाग
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Feb 09, 2022
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भिवंडी।। भिवंडी मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी निजी अस्पतालों, पैथाॅलोजी लैंब,एक्सरे लैब ( रेडिओलोजी) व मेडिकल स्टोर के मालिक को सूचित करते हुए कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। जिसके तहत इस बीमारी को गंभीर धोकादायक यादी में रखते हुए सरकार ने 19 मार्च 2018 को राजपत्र जारी किया है। कि उक्त सभी निजी अस्पताल,पैथाॅलोजी लैंब,एक्सरे लैब ( रेडिओलोजी) व मेडिकल स्टोर मालिकों को इस रोग से पीड़ित रोगियों की पहचान होने पर उसकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर शासन तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है। मरीज की जानकारी नहीं देने पर सभी के खिलाफ इंडियन पैनल कोड (45/1860) के अनुसार निम्न प्रमाणे कार्रवाई की जायेगी। कलम 269 के अनुसार निजी संस्थानों को जानकारी छुपाने पर अगर रोगी की मृत्यु होती है अथवा रोग का विस्तार होता है तो 6 माह की जेल / दंड या दोनों सजा हो सकती है। कलम 270 अनुसार अगर रोगी की मृत्यु होती है और रोग ज्यादा फैलता है तो एक वर्ष की जेल/ दंड अथवा दोनों सजा एक साथ हो सकती है। भिवंडी पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने शहर के सभी निजी अस्पतालों,पैथाॅलोजी लैब, एक्सरे विभाग ( रेडियोलोजी) व मेडिकल स्टोर के मालिकों को आह्वान करते हुए कहा कि भिवंडी शहर सहित देश को टीबी रोग से मुक्त करने के उद्देश्य से अपने यहाँ उपचार करवा रहे ऐसे मरीजों की जानकारी तत्काल शहर क्षयरोग अधिकारी, क्षयरोग विभाग अधिकारी अथवा स्वं इंदिरा गांधी उप जिला अस्पताल के तल मंजिल पर स्थित क्षय रोग विभाग में जमा कराऐ। अथवा ई-मेल dtomhbvd@mtcp.com पर भेजें। टीबी रोग से पीड़ित मरीज की जानकारी नहीं देने पर निजी अस्पताल, लैब, एक्सरे विभाग व मेडिकल स्टोर को सील कर दिया जायेगा। इस प्रकार का आदेश पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
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