
पालिका के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त पर एम आरटीपी अक्ट नुसार मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Feb 15, 2022
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भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त विष्णु रावजी तलपाडे ने कामतघर गांव के सर्वे नंबर 42/अ, तेली पाडा परिसर में अवैध इमारत बनाने का कार्य शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने नोटिस जारी कर इमारत बांधकाम संबंधी कागज़ पत्र व नगर रचना विभाग द्वारा जारी परमिशन कापी की मांग की। किन्तु जिसे विष्णु रावजी तलपाडे ने प्रभाग समिति कार्यालय में जमा करवाने में असमर्थ रहे। वर्तमान सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने उक्त निर्माणाधीन इमारत को अवैध घोषित करते हुए नजदीकी शहर पुलिस स्टेशन में विष्णु रावजी तलपाडे के अवैध बांधकाम संबंधी शिकायत दर्ज करवाई है। शहर पुलिस ने सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त पर एम आरटीपी अॅक्ट कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बतादें कि भिवंडी महानगर पालिका के सहायक आयुक्त पद से वर्ष 2016 में विष्णु रावजी तलपाडे सेवानिवृत्त हुए थे। इस कार्रवाई से अवैध इमारत बनाने वाले भूमाफिया व बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। वही पर पुलिस ने अभी तलपाडे की गिरफ्तारी नहीं की है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक दलवी कर रहे है।
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