उच्च न्यायालय मुंबई के आदेशानुसार शहर विभाग में लगे टोल फ्री व वाट्शाप नंबर बंद।

भिवंडी।।भिवंडी शहर महानगर पालिका के पांचों प्रभाग समितियों में भारी संख्या में अवैध इमारतों का निर्माण कार्य शुरू है। जिसके कारण नगर रचना विभाग से मिलने वाले उत्पन्न में दर वर्ष लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय‌ मुंबई में लगातार अवैध इमारतों संबंधी शिकायतें व याचिका दाखल होने के बाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका में शहर विकास विभाग प्रमुख कार्यालय में अवैध इमारतें संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के नागरिकों की सुविधा हेतु टोल फ्री व शाटशाप नंबर शुरू करने के लिए आदेश जारी किया था।  इन मोबाइल नंबरों का बैनर पोस्टर में छपवाकर सभी प्रभाग समिति कार्यालयों के सामने लगाने के साथ शिकायत निपटारा करने के लिए एक टीम गठित करने के लिए आदेश दिया था। वही पर शिकायतकर्ता का नाम ब पता गुप्त रखने लिए लिए निर्देश दिये थे।भिवंडी पालिका प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहर विकास विभाग प्रमुख कार्यालय में  18002331105 टोल फ्री व 7720063447 वाटशाप नंबर जारी किया। इसके आलावा इन नंबरों को पोस्टर बैनरों में छपवाकर जमकर प्रसिद्धि की गयी थी। किन्तु कुछ माह बाद ही टोल फ्री नंबर को बंद कर दिया गया और वाटशाप नंबर भी 19 अप्रेल 2022 से बंद है। बतादें कि इन नंबरों पर नागरिक अवैध इमारतें संबंधी शिकायतें दर्ज करवाते थे। वही पर वाटशाप नंबर पर तत्कालीन अवैध इमारत की स्थिति का फोटो भेजकर शहर विभाग प्रमुख को अवगत करवाते रहे है। इस संबंध में शहर विकास विभाग प्रमुख सार्किब खर्बें से मोबाइल पर संपर्क किया गया किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो सका है।

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