जो व्यक्ति जिस मतदान केन्द्र का मतदाता है वह मतदान के दिन उसी ग्राम में रहे - कलेक्टर

राजगढ़ ।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा निर्देशित शांतिपूर्ण, निर्बाध एवं निष्पक्ष निर्वाचन के मद्देनजर कहा है कि जिले की जनपद पंचायत खिलचीपुर, जीरापुर में 01 जुलाई, 2022 को एवं जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, सारंगपुर में 08 जुलाई, 2022 को मतदान होना है। उन्होंने पूर्व में जारी आदेश के साथ-साथ मतदान दिवस के लिये निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये जनपद पंचायत खिलचीपुर, जीरपुर में 01 जुलाई, 2022 एवं नरसिंहगढ़, सांरगपुर में 08 जुलाई, 2022 को क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ जिले की जनपद खिलचीपुर, जीरापुर में 30 जून, 2022 से मतदान समाप्ति तक तथा सारंगपुर, नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्रों में 07 जुलाई, 2022 से मतदान समाप्ति तक आदेश जारी किया है।

उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि जो व्यक्ति जिस मतदान केन्द्र का मतदाता है वह मतदान दिवस के दिन उसी ग्राम में रहेगा। अन्य मतदान केन्द्र पर आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस के दिन प्रत्याशी को अपनी पंचायत क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी। अन्य मतदान केन्द्र गांव जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र में रहेगा जहां के लिये वह अभिकर्ता नियुक्त है। तथा अन्य मतदान केन्द्र अथवा गांव में आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस के दिन किसी अन्य ग्राम के व्यक्तियों को उसके मतदान केन्द्र ग्राम से अन्यत्र मतदान केन्द्र में आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोह की छड, तलवार, लाठी बल्लम, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन उपयोग नहीं कर सकेगा एवं न ही उक्त हथियार अपने कब्जे में रखेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में उक्त निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं सेक्टर अधिकारी की अनुमति से ही अन्यत्र जा सकेंगे। आपातकालीन वाहन जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस 108 वाहन एवं आवश्यक वस्तुओं के लिए मूवमेंट की छूट रहेगी। मतदान दिवस के दिन उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी वर्तमान में उक्त आदेश की व्यक्तिगत सूचना प्रत्येक व्यक्ति जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।

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