के एम अग्रवाल कालेज की प्राचार्य पर कालेज में कार्यरत पूर्व कर्मचारी ने दर्ज कराया मामला

कल्याण ।। कल्याण पश्चिम स्थित के एम अग्रवाल कालेज की प्राचार्य पर कालेज में ही पूर्व में कार्यरत एक कर्मचारी नें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत खडकपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। गौरतलब हो कि प्राचार्य द्वारा लगातार पूर्व कर्मचारी के साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही थी यही नही शासकीय पत्रों में भी जिस शब्द का प्रयोग किया गया उससे शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और इज्जत मलीन होने का आरोप लगाया गया है।

भाऊ नामदेव तायड़े के एम अग्रवाल कालेज में लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत  जिन्हें मई 2019 में निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के पहले भाऊ द्वारा पीएफ का पैसा पाने के लिए अर्ज किया गया था लेकिन उस पर अग्रवाल कालेज द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही थी इसी बीच कालेज की प्राचार्य डॉ. अनिता मन्ना द्वारा महात्मा फुले पुलिस स्टेशन व अन्य शासकीय कार्यालयों में जातिगत उल्लेख करते हुए पत्र दिए गए जिसके कारण भाऊ तायड़े की सामाजिक प्रतिष्ठा मलीन हुई ऐसा आरोप लगाया गया है।

निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए भाऊ तायड़े द्वारा अनुसूचित जाति आयोग में भी शिकायत की गई जिसमें दखल के बाद आदेश को रद्द कर उन्हें पुनः नौकरी पर रखने का आदेश कालेज को दिया गया बावजूद इसके कालेज प्रशासन नें इस पर संज्ञान नही लिया। 12 जून 2020 को कालेज में जब भाऊ तायड़े पुनः काम पर रखने का आदेश पत्र लेकर कालेज गए तो प्राचार्य अनिता मन्ना द्वारा यह कहा गया कि "कोई अर्ज नही ली जाएगी तथा कालेज से बाहर निकल जाओ व दुबारा कालेज में मत दिखाना" साथ ही जाती सूचक टिप्पणी भी की गई जिससे आहत होकर भाऊ तायड़े को खडकपाड़ा पुलिस में जाना पड़ा लेकिन वहां पर भी स्मरण पत्र देने के बावजूद कोई कार्यवाही न होता देख नागरी हक संरक्षण कार्यालय में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नही हुई।आखिरकार काफी प्रयत्न के बाद खडकपाड़ा पुलिस नें एट्रोसिटी एक्ट व धमकी देने की धाराओं में हिंदी भाषी जनकल्याण शिक्षण संस्था के विद्यालय के एम अग्रवाल की प्राचार्य डॉ. अनिता मन्ना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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