दो दिनों के भीतर तीन बिल्डरों पर एम आरटीपी के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।।‌ भिवंडी मनपा क्षेत्र में बिना अनुमति लिए इमारतें निर्माण करने वाले बिल्डरों व जमीन मालिकों पर पालिका प्रशासन के आयुक्त व प्रशासक विजय कुमार म्हसाल ने सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी वार्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है। जिसके फलस्वरूप पालिका के उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक झिजांड के मार्गदर्शन में वार्ड अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी निर्माणाधीन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रभाग समिति तीन के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने दो दिन के भीतर तीन जमीन मालिकों व बिल्डरों पर एम आरटीपी अॅक्ट के तहत पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवाई है।‌ जिसके कारण बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामतघर गांव के सर्वे नंबर 153/13 के मालिक हीरा लाल गोलजी चौधरी व संतोष टी. पुरोहित ने पालिका प्रशासन द्वारा दिए गऐ इमारत बांधकाम परमिशन के विरुद्ध तल अधिक चार मंजिला का बांधकाम शुरू किया था। इस प्रभाग के बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे ने जमीन मालिक व बिल्डर को सहायक आयुक्त के कार्यालय में हाजिर के लिए नोटिस जारी किया था। इस प्रभाग के सहायक आयुक्त जाधव ने उक्त इमारत को अवैध घोषित कर इमारत तोड़ देने के लिए नोटिस जारी किया। किन्तु बिल्डर ने अपनी अवैध इमारत को ना तोड़ कर सहायक आयुक्त के आदेश का उलंघन किया। इसी तरह कामतघर गांव के सर्वे नंबर 3 व 5 पर‌ श्रीमति उषा रवि गड्डम व नवीन कणेरी गांव के सर्वे 21/4, गणेश टाकिज के पीछे अलका बार के सामने‌ श्रीमति जना बाई किशोर भोईर व बिल्डर किशोर गोविन्द भोईर ने पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की इमारत बनाने की किसी प्रकार से अनुमति ना लेते हुए पीलर बनाने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त जाधव ने हीरा लाल गोलजी चौधरी व संतोष टी. पुरोहित और श्रीमति उषा रवि गड्डम तथा श्रीमति जना बाई किशोर भोईर व बिल्डर किशोर गोविन्द भोईर के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज करवाया है। 

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