प्रभारी सहायक आयुक्त के निलंबन के बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं

भिवंडी।। महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक पांच अंर्तगत भिवंडी गांव, सौदागर मोहल्ला के सि.स.न.1696, 2697 पर परमिशन के विपरीत तल मंजिला अवैध इमारत का बांधकाम शुरू है। इसी प्रभाग के कोटर गेट मस्जिद व आजाद मैदान के सामने तल अधिक एक मंजिला का निर्माणाधीन अवैध इमारत, कोटर गेट मकान नंबर 414 के बगल निर्माणाधीन अवैध इमारत, जैतून पुरा घर नंबर 80/8/5/जी -1 पर निर्माणाधीन अवैध इमारत और घर नंबर 414 मिरॅकल माल के बेंसमेट में अवैध दुकानों के बांधकाम इसके आलावा महानगर पालिका के नवीन प्रशासकीय इमारत के पीछे कई अवैध इमारतों का निर्माण कार्य शुरू है। बिना परमिशन व अवैध रूप से निर्माणाधीन इमारतों पर प्रभाग समिति क्रमांक पांच के प्रभारी सहायक ‌आयुक्त सुनिल भोईर द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर महानगर पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने  23 सितंबर 2022 के देर शाम निलंबित कर दिया‌ और निलंबन आदेश सोशल मीडिया के वाटशाप, फेसबुक पर वायरल हो गया। गौरतलब हो पालिका के प्रभाग समितियों में स्थानीय कर्मचारियों को प्रभारी सहायक आयुक्त बनाकर प्रभाग समितियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिसमें कारण पालिका क्षेत्र पूरा अवैध इमारतों का शहर बन गया है। यही नहीं बिल्डर व जमीन मालिक टाउन प्लानिंग से परमिशन लेकर भी अवैध इमारतें बनाते है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ही बिल्डर की भूमिका निभाते है। पालिका के कर्मचारी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से डरते है। हालांकि पालिका आयुक्त व उपायुक्त आदि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद प्रभारी सहायक आयुक्तों को बलि का बकरा बनाया जाता रहा है। कर्मचारियों के निलंबन के बाद भी संबंधित निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जिसके कारण मात्र कुछ दिनों में इमारत कई मंजिला बन कर तैयार हो जाती है।

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