जमीन मालिक पर MRTP एक्ट के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर में लगातार अवैध इमारतों का बनना बदस्तूर जारी है। ऐसे निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल और अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने सभी वार्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया है। वही पर उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में जगह जगह पर अवैध इमारतें निष्कासित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। इसके आलावा अवैध निर्माणकर्ताओ के खिलाफ स्थानीय पुलिस थानों में फौजदारी के तहत मामले दर्ज करवाऐ जा रहे है। जिसके कारण अवैध मकान व इमारत बनाने वाले बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। इसी क्रम में  नवीन कणेरी, फुलेनगर घर नंबर 721 तोड़ कर अवैध इमारत बनाने के लिए अशफाक अफाक मोमिन ने जैसे ही प्लिथ का काम शुरू किया। जिसकी जानकारी मिलने पर उपायुक्त दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने इस अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 260 के तहत नोटिस जारी‌ कर स्वयं खर्चे से तोड़ देने के लिए आदेश दिया। किन्तु जमीन‌ मालिक मोमिन ने इमारत बनाने के लिए प्लिंथ का काम जारी रखा। जिसके कारण सहायक आयुक्त ने बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे व भूभाग लिपिक द्वारा पंचनामा करवा कर इस बांधकाम को अवैध घोषित करते हुए शहर पुलिस थाना में अशफाक अफाक मोमिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शहर पुलिस ने अवैध इमारत बनाने वाले जमीन मालिक अशफाक अफाक मोमिन के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लगातार हो रही अवैध इमारतों की खिलाफ कार्रवाई से बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। वही पर सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि अवैध इमारतों में कोई भी व्यक्ति फ्लैट ना खरीदें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। 

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