
लोक अदालत के अहम फैसले से करदाताओं का बड़ा झटका पालिका के राजस्व में 60 लाख से अधिक रकम जमा
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 14, 2022
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भिवंडी।। किसी भी स्थानीय स्वराज संस्था के कामकाज के लिए धन की आवश्यकता होती है। बढ़ते शहरीकरण के कारण विकास गतिविधियों के लिए धन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न राजस्व स्रोतों में से स्थानीय संपत्ति कर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महानगर पालिका की वित्तीय स्थिति के आधार पर शहर के नागरिकों को सेवाएं प्रदान करते है। हालांकि महानगर पालिका द्वारा नागरिकों को अभय योजना जैसी सुविधाएँ की घोषणा करने और जब्ती जैसी कार्रवाई करने के बाद भी नागरिक, बकायादार करदाता अपनी संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। भिवंडी पालिका में ऐसे बकाया दारों से कर भुगतान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। पालिका की वित्तीय आय बढ़ाने के लिए कर दाताऔ के विभिन्न करों का भुगतान करने के लिए लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। 93 मामलों में दिए गए निर्णय के कारण महानगर पालिका के तिजोरी में 64,70,329 रूपये जमा हुआ है। लोक अदालत के इस अहम फैसले से भिवंडी के बकाया करदाताओं को बड़ा झटका और महानगर पालिका को राहत मिली है।
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