
एकमुश्त टैक्स भरने पर ब्याज की रकम 100 प्रतिशत माफ। अभय योजना टैक्स बकायादारों के लिए सुनहरा अवसर - प्रशासक एवं आयुक्त
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 30, 2022
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भिवंडी।। संपत्ति व पानी पट्टी टैक्स बकायादारों द्वारा एकमुश्त टैक्स का भुगतान करने पर अभय योजना अंर्तगत 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना का लाभ देने का लिखित निर्णय पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने लिया है। उनके निर्देशानुसार महानगर पालिका प्रशासन ने 01 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक बकायादारों द्वारा संपूर्ण बकाया टैक्स भुगतान करने पर करदाता शास्ती के (ब्याज) की रकम में 100% छूट के हकदार होंगे और 01 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक संपूर्ण बकाया रकम भरने वाले करदाताओ को शास्ती के (ब्याज) में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। पालिका आयुक्त ने कहा कि करदाताओ को 2022-2023 अभय योजना की सुविधा एवं वसूली के लिए निर्णय लिया गया है।महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 की अनुसूची 4 के चैप्टर 8 के अनुसार नियम 41 के तहत शास्ती अथवा नियम 50 के तहत फ्री अथवा वसूली का पूरा खर्च अथवा अंशत: माफ करने का नियम है। अभय योजना 2022-2023 की घोषणा मुद्दत अवधि के दौरान संबंधित प्रभाग समितियों में अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील पालिका आयुक्त ने नागरिकों से की है। अभय योजना अंर्तगत टैक्स में विशेष छूट दी है नागरिकों से टैक्स वसूली का अधिकार सभी प्रभाग सीमितयों के सहायक आयुक्तों को प्रदान किया है। प्रशासक एवं आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने यह स्पष्ट कर दिया है।
अभय योजना की विशेषताएं :
(1) वर्तमान योजना के तहत संपत्ति कर के बकाया करदाताओं को लाभ मिल सकता है।
2) यदि योजना अवधि के दौरान करदाताओं के पास बकाया मूल राशि का कम से कम 100 प्रतिशत महानगर पालिका को भुगतान किया जाता है, तो नियम 41 के अनुसार 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है और नियम के तहत जब्ती आदेश लागू किया जा सकता है।
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