दो बिल्डरों सहित जमीन मालिक पर MRTP के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक चार अंर्तगत नारपोली गांव में अवैध इमारत बना रहे दो बिल्डर सहित जमीन मालिक के विरूद्ध सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने नारपोली पुलिस थाना में महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 ,के कलम 52 के तहत मामला दर्ज करवाया है। इस कार्रवाई से अवैध भवन व इमारत बनाने वाले लोगों में हड़कप मचा हुआ है। बतादें कि पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल व अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रभाग के सहायक आयुक्तों को अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किया है। जिसके फलस्वरूप उपायुक्त मुख्यालय दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में सभी प्रभाग के सहायक आयुक्तों द्वारा अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को शिकायत मिली थी कि नारपोली गांव, भंडारी कंपाउंड के सर्वे नंबर 105/2,109/2,3,8 पैकी पर बना पुराना घर नंबर 343,343/1 व 343/2 को तोड़ कर जमीन मालिक शिवशंकर शेषनारायण पटेल व बिल्डर शभुनाथ प्रल्हाद सहानी और विकास शंभुनाथ सहानी अवैध इमारत का निर्माण कर रहे थे। इस निर्माणाधीन अवैध इमारत पर बीट निरीक्षक महेन्द्र जाधव ने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 से 55 अन्वये नोटिस चिपकाया था और सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने इस तल अधिक दो मंजिला इमारत को अवैध घोषित कर नारपोली पुलिस थाना में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एम आरटीपी के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच नहीं सहायक पुलिस निरीक्षक बढे़ कर रहे है।

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