सड़क पर थूका, कचरा फेंका या लघुशंका, शौच किया तो अब देना पड़ेगा जुर्माना -- उपायुक्त झिंजाड

तीन बार पकड़े जाने पर जाना पड़ सकता है जेल

ड़कों पर घूमेगी 25 वर्दीधारी निजी कर्मचारियों की टीम

भिवंडी ।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से भिवंडी शहर के स्थानीय नागरिकों को अवगत कराने हेतु उपनियम तैयार किया गया है। यह उपनियम महासभा ठराव क्रमांक 3 दिनाॅक 24 जुलाई 2017 के मान्यतानुसार एवं उसके उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्थानिक नागरिकों द्वारा उल्लंघन करने पर दंडात्मक ( जुर्माना) कार्रवाई करने के लिए भिवंडी पालिका के मार्फत में.रेयान इंटरप्राइजेस, अंबरनाथ की संस्था की नियुक्ति की है।वर्तमान संस्था के माध्यम से तीन सत्रों में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक से पांच वार्ड समितियों में, प्रत्येक मे पांच-पांच कर्मचारी कुल 25 कर्मचारियों की वर्ग टीम नियुक्ति किया गया है। कर्मचारियों को पहचान पत्र, गणवेश, ऑनलाइन डिजिटल चलन (रसीद) आदि साहित्य उपलब्ध कराया गया है। नियुक्त किये गये कर्मचारी 10 फरवरी 2023 से उपनियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक ( जुर्माना) की कार्रवाई करेंगे। दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में किसी भी शिकायत या आपत्ति के लिए, कृपया सीधे महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें या healthheadquarter@gmail.com पर ई-मेल द्वारा संबंधित वार्ड अधिकारी, वार्ड स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक को अवगत करवाऐ। सदर संस्था को उपनियमोंनुसार कामकाज करने के लिए उपायुक्त (आरोग्य) दीपक झिंजाड, सहायक आयुक्त (आरोग्य) प्रिती गाडे, मुख्य आरोग्य अधिकारी जे.एम. सोनवाणे, सभी प्रभागों के आरोग्य अधिकारी तथा संस्था के 30 कर्मचारी उपस्थित थे। उपायुक्त दीपक झिंजाड ने नागरिकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गीले और सूखे कचरे को अलग करने में सहयोग करने की अपील की है। 

नियमावली के अनुसार गंदगी फैलाने पर 200 रुपये, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 100 रूपये,खुले स्थान पर स्नान करने पर 100 रूपये, खुले स्थान पर लघुशंका करने पर 150 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रूपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर पुलिस केस दर्ज करवाया जायेगा। इसके साथ ही सड़क पर वाहन धोने पर 1000 रूपये तथा बर्तन, कपड़े धोने पर 100 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा‌। इमारत की जलवाहिनी, मल वाहिनी पाईप लिकेज होने पर मरम्मत करने के लिए 10 दिन की मुद्दत दी जायेगी। तय समय नुसार मरम्मत नहीं करने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

झोपड़पट्टी परिसर के खुले स्थान पर कचरा फेंकने पर 1000 रूपये, सोसाइटी में कचरा फेंकने पर 2500 रूपये, कारखाना का कचरा सड़क पर फेंकने पर 5000 रूपये, बड़ी कंपनियों द्वारा कचरा फेंकने पर 500 रूपये, गीला कचरा को अलग ना करने पर 100 रूपये, धोखादायक कचरा अलग ना करने पर 1000 से 10,000 रूपये तक, जैविक कचरा अलग ना करने पर 10,000 रूपये, इमारत का मलबा सड़क पर फेंकने पर 5 हजार प्रति टन, सूखा कचरा अलग ना करने पर 100 रुपये, कचरा जलाने पर 100 रूपये आदि तरह से गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूल किया जायेगा।
इसी तरह मुर्गी, मछली, बकरा के कत्ल का कचरा फेंकने पर 1000 रूपये, विक्रेता व फेरी वाले डिब्बा ना रखने व कचरा अलग अलग ना करने पर  500 -500 रूपये,घर के आसपास स्वच्छता ना रखने पर 200 रूपये, सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद 24 घंटे में सफाई ना करने पर 100 रूपये चौरस फुट से आयोजक पर जुर्माना लगाया जायेगा। भंगार वाहन रास्ते पर खड़ी रखने पर 100 रूपये प्रतिदिन, दीवार पर स्टीकर व पोस्टर चिपकाने पर 500 रूपये से 1000 रूपये तक जुर्माना लगाया जायेगा। इसके आलावा होटल, दुकान, कारखाना आदि में प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 5000 रूपये से 10,000 रूपये का जुर्माना और दुकानदार द्वारा प्लास्टिक थैली बिक्री करने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट