फर्जी कागज़पत्र के अधार पर संपत्ति का हस्तांतरण सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर में फर्जी कागज़ पत्र के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण करने का मामला प्रकाश में आया है। संपत्ति मालिक द्वारा शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ शांतिनगर पुलिस ने भादंवि की धारा 463,464,465,466, 470,471, 474,34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्नागिरी के रहने वाले अलाउद्दीन अब्दुल्ला परकार के पिता अब्दुल्ला शम्सुद्दीन पारकर व उनके चचेरे भाई आदम सलाउद्दीन पारकर के नाम पर नागांव के सर्वे नंबर 26/0 में 5890 चौ.मीटर जमीन है। शिकायतकर्ता अलाउद्दीन अब्दुल्ला परकार की पिता अब्दुल्ला शम्सुद्दीन पारकर की 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसका फायदा उठाकर  असगर अली मोहम्मद अली अंसारी ने 8 फरवरी 1990 का करार नामा व सन 2007 कुलमुख्त्यार पत्र तैयार कर मृत अब्दुल्ला शम्सुद्दीन पारकर को जिंदा दिखाकर उनके स्थान पर फर्जी व्यक्ति खड़ाकर उनका फर्जी हस्ताक्षर कर कागज़ पत्र बनाया और साकीब असगर अली अंसारी, आसिफ असगर अली अंसारी व कासीफ असगर अली अंसारी निवासी परकार मंजिल गैबीपीर रोड़ नागांव भिवंडी के नाम पर दिगरबाद करवा दिया। वही पर आरोपी सय्यद मोहम्मद नजीर नकवी निवासी मानखुर्द मुंबई के रहने वाले दस्त क्रमांक 5688 को प्रमाणित कर नोटरी किया। शांतिनगर मोहल्ले में रहने वाले मिर्जा अरशद वजीर बेग ने संपत्ति हस्तांतरण करने के लिए पालिका कार्यालय में कागज़ पत्र जमा किया था। शांतिनगर पुलिस ने असगर अली मोहम्मद अली अंसारी,साकीब असगर अली अंसारी, आसिफ असगर अली अंसारी व कासीफ असगर अली अंसारी निवासी परकार मंजिल गैबीपीर रोड़ नागांव भिवंडी, सय्यद मोहम्मद नजीर नकवी निवासी मानखुर्द, जेड, ए.शेख व मिर्जा अरशद वजीर बेग के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस निरीक्षक ( प्रशासन) निलेश बडाख कर रहे है।

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