बंगला मालिक व बिल्डर पर MRTP के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी पालिका कार्यक्षेत्र में अवैध मकानों व इमारतों के बांधकाम पर रोक लगाने और जमीन मालिकों सहित बिल्डरों, भूमाफियों से सख्ती से निपटने के पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल, अतिक्रमण आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे तथा उपायुक्त ( मुख्यालय) दीपक पुजारी के सभी प्रभाग समितियों के वार्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जिसके तहत अतिक्रमण और निर्माणाधीन इमारत मालिकों के खिलाफ वार्ड अधिकारियों द्वारा कार्रवाई सतत् जारी है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे द्वारा लगातार अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई कर बिल्डर व जमीन मालिकों के खिलाफ पुलिस थानों में फौजदारी संहिता के तहत मामला दर्ज करवा रहे है। इस क्षेत्र में लगातार हो रही कार्रवाई से भूमिका व बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फेणे गांव के मानसरोवर परिसर के सर्वें नंबर 15,हिस्सा नंबर 1,2 पैकी,सर्वे नंबर 22 प्लाॅट नंबर 6 के जमीन मालिक चंद्रकांत रामदास पवार व बिल्डर सुनिल दगडू जाधव ने पालिका प्रशासन से मकान बनाने संबंधी किसी प्रकार से अनुमति ना लेते हुए अवैध रूप से तल अधिक पहिला मंजिला स्वरूप का मकान बना लिया है। पालिका के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे व बीट निरीक्षक के साथ गश्त से दरमियान उक्त मकान का निरीक्षण किया और मकान मालिक से मकान बनाने संबंधी कागज़ पत्र कार्यालय में जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। किन्तु जमीन मालिक ने इमारत बनाने संबंधी किसी भी प्रकार से कागज़ पत्र कार्यालय में जमा नही किया। नोटिस की मुद्दत समाप्त होने के बाद सहायक आयुक्त सोष्टे ने इस मकान को अवैध घोषित करते हुए जमीन मालिक व बिल्डर के खिलाफ भिवंडी शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शहर पुलिस ने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत जमीन मालिक व बिल्डर पर मामला दर्ज कर लिया है। किन्तु अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक बारेला कर रहे है।

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