किसान न्याय मोर्चा ने निकाला जुलूस

चंदौली ।। जनपद में विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लिए लगभग 10 की संख्या में जमीनों का अधिकरण हो रहा है लेकिन संसद द्वारा पारित कानून भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापित अधिकार अधिनियम 2013 का अनुपालन नहीं हो रहा है ।

अभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 बी सैदपुर सकलडीहा चंदौली मार्ग के चौरी करण  कानून में दिए गए आदेश वह निर्देश का अनुपालन अधिग्रहण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है किसानों को साथ ही सड़क के किनारे बसे दुकानदार को उचित मुआवजा पुनर्वासन प्रति कर नहीं दिया जा रहा है इस संबंध में जिला प्रशासन को उक्त मांगों के संबंध में अनेक बार किसानों ने पत्रक दिया लेकिन आज तक उन मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया।

इसलिए विस्तारीकरण किसानों की तरफ से किसान न्याय मोर्चा के तत्वाधान में दिनांक 06/04/2023 से क्रमिक धरना दिया जा रहा है आज तक सरकार कोई सार्थक पहल नहीं की है जानकारी के अनुसारभूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है की 70% 80% किसानों की सहमति अधिग्रहण के लिए आवश्यक है और इस कानून के तहत डी और बंजर भूमि पर भारत का कोई भी नागरिक यदि 3 वर्ष तक मकान दरवाजा बनाकर का बीज है उसको स्वामी मानकर विभाग को पैसा देने का निर्देश है साथ ही उसे राहत पैकेज और पुनर्वासन  की व्यवस्था करना होगा।

इन कानूनों के बावजूद भी लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। मजबूरन धरना रथ प्रभावित किसान व दुकानदार आज दिनांक 14 मई 2023 को विशाल जुलूस फगुइया से सकलडीहा चहनिया होते हुए मारूफपुर में जनसभा की गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी यदि अभिलंब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तब हम कठोर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी जुलूस का नेतृत्व किसान न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद एडवोकेट प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत शर्मा , प्रदेश उपाध्यक्ष समीम मिल्की,पूर्व मंत्री राकेश कुमार मौर्य , आंदोलन प्रभारी एडवोकेट धर्मदेव मौर्य, चौधरी राजेंद्र सिंह आदि कर रहे थे सभा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रमा यादव , सुशील यादव जितेंद्र कुशवाहा ,मन्नू यादव, रोहित यादव आदि ने विचार व्यक्त किया। अध्यक्षता कृष्णकांत यादव ने किया।

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