आखिरकार ! कांग्रेस पार्टी के 18 बागी नगरसेवक 6 साल के लिए अयोग्य करार◾राकांपा भी नहीं बचा सकी इनकी योग्यता

◾आगामी मनपा चुनाव सहित 6 साल नहीं लड़ सकते चुनाव

भिवंडी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 18 बागी कांग्रेस पार्टी के नगरसेवकों को शासन ने अयोग्य घोषित करते हुए 6 साल के लिए चुनाव में शिरकत करने पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग का गोपनीय आदेश शहर के सोशल मीडिया वाट्शाप व फेसबुक पर देररात वायरल हो गया। जिसके कारण शहर में मध्यरात्रि से विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का बाज़ार गरम है।  वही पर आज भिवंडी कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियॊ ढोल व तासे बजाकर जश्न मनाया।  गौरतलब हो कि 90 सीटों वाली भिवंडी महानगर पालिका के महापौर व उपमहापौर पद के लिए 5 दिसम्बर 2019 को चुनाव हुआ था। जिसमें बहुमत से अधिक 47 सदस्यों वाली कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। वही पर मात्र 4 सदस्यों वाली कोणार्क विकास आघाडी ने कांग्रेस पार्टी से महापौर व उपमहापौर पद दोनों छीन लिया था। पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिली हार से पूरे प्रदेश में पार्टी की छवि खराब हुई थी। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात निर्देशानुसार भिवंडी पालिका के पूर्व महापौर व कांग्रेस पार्टी के नगरसेवक जावेद दलवी ने 18 बागी नगरसेवकों के खिलाफ अयोग्य घोषित करने के लिए कोकण आयुक्त कार्यालय में याचिका दाखिल कर मांग किया था। 

भिवंडी मनपा के महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद पीठासीन अधिकारी और मुंबई शहर के जिला अधिकारी शिवाजीराव जोंधले की उपस्थिति में कोणार्क विकास आघाडी के महापौर उम्मीदवार प्रतिभा विलास पाटिल को 49 और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ऋषिका रांका को 41 मत मिले थे। वही पर उपमहापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार इमरान वली मोहम्मद खान को 49 तथा शिवसेना के उम्मीदवार बालाराम चौधरी को 41 मत मिले।

90 सदस्यों वाली भिवंडी महानगर पालिका में ढाई वर्ष पूर्व से कांग्रेस और शिवसेना पार्टी का गठबंधन था। इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के 47 व शिवसेना के 12 कुल 59 सदस्य थे। किन्तु महापौर व उपमहापौर चुनाव में बहुमत सिद्ध करने के लिए केवल 46 सदस्यों की आवश्यकता थी। लेकिन 18 कांग्रेसी नगरसेवकों द्वारा बगावत करने तथा कोणार्क विकास आघाडी में शामिल होने पर कोणार्क विकास आघाडी के 04, आरपीआई ( एकतावादी ) 04,भाजपा 19, सपा के 02 और 02 निर्दलीय नगरसेवकों सहित उनकी संख्या 49 बहुमत से अधिक हो चुकी थी जबकि पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस के खेमे में 29 कांग्रेस और शिवसेना के 12 कुल 41 नगरसेवक ही शेष बचे थे। जिसके कारण कांग्रेस व शिवसेना की गठबंधन वाले उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था।
प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र महानगर पालिका सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1986 की धारा 3(1)(ब) के तहत भिवंडी मनपा के बागी 18 कांग्रेसी नगरसेवको को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसी के साथ साथ सभी 18 बागी नगरसेवकों को 31 दिसम्बर 2021 से 6 साल तक के चुनाव में शिरकत करने के लिए बैन लगा दिया। यह फैसला उन्होंने याचिका संख्या 01/2019 के जरिये कोंकण आयुक्त द्वारा 18 नगरसेवकों के पक्ष में दिये गये 31 दिसम्बर 2021 के निर्णय को पलटते हुए दिया है। इस याचिका की सुनवाई मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 दिसम्बर 2022 को सुनवाई हुई थी। जिसके आधार पर 26 जून को उन्होंने यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार के अपर सचिव निकिता पांडे ने नगर विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक - भिनिम-1922/प्र.क्र.21/ नचि-23 के तहत 18 कांग्रेस नगरसेवकों की सदस्यता अयोग्य घोषित होने की सूचना जारी किया है।
6 साल के लिए अयोग्य घोषित नगरसेवक :
1) श्रीमति नमरा औरंगजेब अंसारी - वार्ड क्र. -2 ए
2) श्रीमति मीसबाह इमरान खान- वार्ड क्र.-2 बी
3) इमरान वली मोहम्मद खान - वार्ड क्र.-2 सी
4) अहमद हुसैन मंगरू सिद्दीकी - वार्ड क्र. -2 डी
5) अरशद मोहम्मद असलम अंसारी - वार्ड क्र.- 4 ए
6) श्रीमति शबनम महेबूब रेहमान अंसारी - वार्ड क्र- 4 बी
7) श्रीमति अन्जूम अहमद हुसैन सिद्दीकी - वार्ड क्र.- 4 सी
8) मलिक नजीर मोमिन - वार्ड क्र.- 5 ए
9) श्रीमति जरीन नफीज अंसारी - वार्ड क्र. - 5 बी
10) श्रीमति सजीदा मोमिन - वार्ड क्र- 7 ए
11) श्रीमति शकीरा अहमद शेख - वार्ड क्र. -8 बी
12) श्रीमति समीना सोहेल शेख - वार्ड क्रं- 8 सी
13) श्रीमति रबिया मोहम्मद शमीम अंसारी - वार्ड क्र.- 9 सी
14) तफज्जुल हुसैन मकसूद हुसैन अंसारी - वार्ड क्र. - 9 डी
15) श्रीमति शीफा अशफाक अंसारी - वार्ड क्रं - 10 बी
16) नसरूल्ला नूर मोहम्मद अंसारी - वार्ड क्रं- 11 डी
17) श्रीमति हुस्ना परवीन मोहम्मद याकूब अंसारी - वार्ड क्र - 14 बी
18) मतलूब अफजल खान - वार्ड क्रं - 14 बी.


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