कोकण आयुक्त द्वारा भिवंडी में आदिवासी वनहक्क के 119 लंबित दावों की सुनवाई

भिवंडी।। संभागीय वन अधिकार समिति के प्रमुख कोंकण आयुक्त महेंद्र कल्याणकर ने वन अधिकार भूमि अधिनियम के तहत भिवंडी व शाहपुर तालुका में आदिवासी समुदाय को दी गई वन भूमि संबंधी दावे की भिवंडी प्रांत कार्यालय में मंगलवार को आदिवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर लंबित दावों की सुनवाई की है।

शाहपुर और भिवंडी तालुका में हजारों वन  दावों को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस बीच शाहपुर तालुका में 105 और भिवंडी तालुका में 14 दावों को जिला समिति द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिसकी अंतिम सुनवाई विभागीय वन अधिकार समिति की ओर से भिवंडी प्रांत कार्यालय में आयोजित किया गया था।कोंकण आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, ठाणे वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक श्रीमति के. प्रदीपा, राजस्व विभाग के उपायुक्त विवेक गायकवाड़, उपजिला अधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे,गैर सरकारी सदस्य पूर्व विधायक मनीषा निमकर, संगीता भोमटे, प्रांत अधिकारी अमित सानप, तहसीलदार भिवंडी अधीक पाटिल, शाहपुर तहसीलदार कोमल ठाकुर के समक्ष हुई। इस सुनवाई के दौरान कई दावेदार आदिवासी भाइयों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे उन्हें एक माह की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई 30 नवंबर को रखी गई है।

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