2 बिल्डर सहित 2 जमीन मालिकों पर MRTP एक्ट के तहत केस दर्ज

बिल्डर आरिफ शेख, रिजवान अहमद खान सहित जमीन मालिक समीर आर. ठक्कर व वरून आर. ठक्कर पर FIR

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर अंकुश लगाने, उनके खिलाफ डीपीएल पूरा कर निष्कासित करने के लिए पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने सभी सहायक आयुक्तों को सख्ती के साथ निर्देश दिये है। तदुपरांत पालिका उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक झिजाड़ के मार्गदर्शन में शहर के सड़कों पर फेरी वालों का अतिक्रमण सहित अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। इस कार्रवाई से बिल्डर लाबी में हड़कंप मचा है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक चार अंर्तगत नारपोली -2 स्थित घर नंबर 500,500/1 तोड़कर मकान मालिक जय आर.ठक्कर, समीर आर.ठक्कर तथा बिल्डर आरिफ शेख और रिजवान अहमद खान ने पालिका प्रशासन से इमारत बनाने के लिए किसी प्रकार से बांधकाम परमीशन ना लेते हुए अवैध आरसीसी इमारत बनाने की जानकारी सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को प्राप्त हुआ। बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने इस इमारत के कागज़ों की जांच की तो पता चला कि इमारत पूरी तरह अवैध रूप से बनाई जा रही है। वही पर पूर्व सहायक आयुक्तों ने डीपीएल पूरा नहीं किया था। सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने डीपीएल पूरा कर इस निर्माणाधीन इमारत को अवैध घोषित किया और मकान मालिक व बिल्डर जय आर.ठक्कर, समीर आर.ठक्कर तथा बिल्डर आरिफ शेख और रिजवान अहमद खान के खिलाफ नारपोली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने जमीन मालिक जय आर.ठक्कर, समीर आर.ठक्कर तथा बिल्डर आरिफ शेख और रिजवान अहमद खान के खिलाफ एम आरटीपी एक्ट्र के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है। किन्तु इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नही हुई है।

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