
निर्माणाधीन दो अवैध इमारतों के मालिकों पर FIR
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 16, 2023
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भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिक्षेत्र अंर्तगत निरंतर अवैध आरसीसी बहुंमजिली इमारतों का निर्माणकार्य जारी है। ऐसी अवैध इमारतों पर अंकुश नहीं होने से बिल्डर दनादन स्लैब टू स्लैब मारकर सस्ते भाव में फ्लैट बिक्री करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हालांकि मुंबई उच्च न्यायालय ने भिवंडी के निर्माणाधीन अवैध इमारतों को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने हेतु आदेश भी जारी किया है। इसके बावजूद निरंतर अवैध इमारतों का निर्माणकार्य सतत जारी है। इसी क्रम में पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक चार अंर्तगत निर्माणाधीन दो आरसीसी इमारतों पर सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने कार्रवाई करते हुए जमीन मालिकों के खिलाफ भोईरवाडा पुलिस थाना में महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराया है। भोईरवाडा पुलिस ने नवीन गौरी पाडा, घर क्रमांक 1000/3 तोड़ कर बिना परमीशन के निर्माणाधीन आरसीसी इमारत के मालिक अब्दुल सलाम सिराजूद्दीन अंसारी तथा घर नंबर 873 के मालिक रफिकुन्निसा अब्दुल अज़ीज़, शहाबुद्दीन गयासुद्दीन अब्दुल अजीज, रियाजूद्दीन अब्दुल अज़ीज़ और गयासुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कुल पांच लोगों के खिलाफ एम आरटीपी एक्ट्र 1966 के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को नालापार स्थित घर नंबर 873 के मालिक रफिकुन्निसा अब्दुल अज़ीज़, शहाबुद्दीन गयासुद्दीन अब्दुल अजीज, रियाजूद्दीन अब्दुल अज़ीज़ और गयासुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ द्वारा पुराना मकान तोड़कर बिना परमीशन के ही आरसीसी इमारत बनाने की शिकायत मिली थी। इसी तरह अब्दुल सलाम सिराजुद्दीन अंसारी भी नवीन गौरी पाडा, घर क्रमांक 1000/3 तोड़ कर अवैध इमारत बना रहा था। इस प्रभाग समिति के बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने निर्माणाधीन दोनों अवैध इमारतों को रिपोर्ट सहायक आयुक्त जाधव के कार्यालय में सादर किया था। सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने दोनों इमारतों को अवैध घोषित कर इमारत के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए दोनों मकान मालिकों को नोटिस जारी किया।इसके बावजूद पालिका अधिनियम का उल्लंघन कर दोनों ने निर्माण कार्य जारी रखा। जिसके कारण सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने दोनों जमीन मालिकों के खिलाफ केस दाखिल कराया है।
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