
मतदान हेतु पूर्ण वेतन सहित 20 मई को अवकाश----जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक शिंगारे
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- May 12, 2024
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भिवंडी। लोकसभा आम चुनाव के लिए ठाणे जिले में सोमवार 20 मई 2024 को मतदान होना है। जिसको लेकर ठाणे जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक शिंगारे ने आदेश दिया है कि प्रत्येक मतदार को मतदान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत पूर्ण वेतन सहित अवकाश जारी किया जाता है ताकि प्रत्येक मतदाता मतदान कर सके। ठाणे जिले में 23 भिवंडी, 24 कल्याण और 25 ठाणे लोकसभा क्षेत्र है। इन तीनों सीटों पर पांचवें चरण में सोमवार 20 मई को मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक मतदाता को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए, ऐसे सभी मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के तहत अनुपस्थिति की छुट्टी के हकदार है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को जिले के समस्त प्रतिष्ठान प्रमुखों से लेकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/दैनिक कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी है। 20 मई को अवकाश स्वीकृत करने का आदेश नियम/शर्तों के अधीन है। उक्त आदेश सरकारी प्रतिष्ठानों/निजी प्रतिष्ठानों/दैनिक कर्मचारियों के प्रतिष्ठानों/दुकानों/कंपनी/ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। जहां उक्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति से उक्त प्रतिष्ठान को खतरा हो सकता है या भारी नुकसान हो सकता है। उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं है। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान के मुखिया पर उक्त धारा 135 बी (2) के तहत कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश उन मतदाताओं के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों पर भी लागू होता है जो अन्य जिलों में काम कर रहे हैं लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम ठाणे जिला क्षेत्र में है।
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