कुर्बानी के लिए लाऐ गये पशुओं के कानों में टैग लगाना आवश्यक

न्यायालय के दिशा निर्देश व राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए बकरीद पर्व खुशी - खुशी मनाने की अपील ----पालिका आयुक्त 

भिवंडी। शहर में बकरीद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 17, 18, 19 जून को मनाया जाएगा। कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले सभी जानवरों का पंजीकरण कर उसकी रसीद लेना जरूरी है। महानगर पालिका क्षेत्र में 54 कुर्बानी केंद्रों को तप्तपूत्य रूप में अनुमति दी गई है। कुर्बानी करने के बाद उसके कचरे का उचित तरीके से निस्तारण करना चाहिए। कुर्बानी केंद्र के अलावा कहीं और कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। कुर्बानी करने में भैंस और भैंसों की कुर्बानी दी जाती है। जानवरों के कान टैग के बिना महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 और महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1995 के तहत भैंस और भैंसों का वध पूर्व निरीक्षण संभव नहीं होगा।                 

 मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने भिवंडी के सभी निवासियों से अपील की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें और बकरीद त्योहार को खुशी से मनाए। बकरीद पर्व के अवसर पर पालिका आयुक्त अजय वैद्य की अध्यक्षता में पुलिस विभाग,पशु चिकित्सा विभाग, कुरेशी समाज के साथ तैयारियो को लेकर पालिका मुख्यालय में संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डाके,उपायुक्त मुख्यालय नयना सासणे सभी पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, कुरेशी समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे।

ठाणे के पशुपालन उपायुक्त ने कहा कि बकरीद के दौरान जो भी व्यक्ति जानवरों की खरीद-फरोख्त करने जा रहे है। जानवरों का परिवहन कर रहे है और जानवरों को बूचड़खाने में ला रहे है। उन्हें उस समय सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से पशुपालन विभाग के लिए बकरीद से कम से कम 8 दिन पहले काटे गए पशुओं की शत-प्रतिशत ईयर टैगिंग कर उन्हें भारत पशुधन प्रणाली पर पंजीकृत करना और प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो सके। भिवंडी में नियुक्त होने वाले पशुधन विकास अधिकारी ये दूसरे गांव अथवा जिले से आते है। वे बकरीद की पूर्व संध्या पर भिवंडी आते है। बकरीद के दिन पशुओं को सुरक्षित ढंग से बांधना चाहिए। पशुओं के कान में टैग लगाना चाहिए। पशु मालिक का भारत पशुधन प्रणाली में पंजीकरण होना चाहिए। पशु मालिक द्वारा मोबाइल फोन पर कम से कम दो बार ओटीपी देना चाहिए। जानवरों का निरीक्षण करना और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना काम है। 

पालिका आयुक्त ने बताया कि कुर्बानी के लिए शहर में कम से कम 120 पशु चिकित्सा अधिकारियों को अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई है। अस्थायी आधार पर 54 कुर्बानी केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है। कुर्बानी स्थल पर सफाई करने के लिए पानी के 25 टैंकर मंगाऐ गये है।महानगर पालिका के 4 टैंकर और 2 जेटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। कुर्बानी में कचरा ढुलाई के लिए 186 टेम्पो,12 जेसीबी, तीन क्रेन का उपयोग किया जाएगा। कुर्बानी केंद्र के स्थान को आवश्यक पानी से साफ कर उस स्थान पर दवा का छिड़काव करने उसके बाद बचे हुए सभी अवशेषों के उचित निपटान के लिए बंद वाहनों का उपयोग करें किसी भी जानवर के अंग, खून और मांस सड़क पर न गिरे इसका सभी को ध्यान रखना होगा। पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने आग्रह किया है कि सभी लोग सावधानी बरतें और खुशी से त्योहार मनाएं ताकि किसी भी समाज या किसी समूह को इससे नुकसान न हो और कानून-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

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