एडीजे तृतीय ने भभुआं महिला थाना अध्यक्ष पर लगाया अर्थ दंड



(कैमूर) भभुआं- एडीजे तीन आशुतोष कुमार सिंह सिविल कोर्ट भभुआ कैमूर की अदालत ने  महिला भभुआं थाना कांड संख्या 23 /2024 में सोमवार 24 जून को  अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या 668/ 2024 में न्यायालय ने जमानत में थाना से डायरी मांगा था लेकिन डायरी नहीं आने के कारण  महिला थाना अध्यक्ष  भभुआं नीतू भारती के ऊपर तिन हजार का अर्थ दंड किया गया और यह आदेश दिया गया कि अगले तिथि 3 जुलाई 24 को डायरी के साथ तथा तिन हजार लेकर न्यायालय में  स्वस्थ शरीर उपस्थित होकर जवाब दे।

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