
किसी खास समुदाय के द्वारा जमीन को अधिग्रहण करने का कानून देश के साथ धोखा
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- Aug 12, 2024
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संवाददाता श्याम सुंदर पांडेय की रिपोर्ट संवाददाता
दुर्गावती(कैमूर)-- जिस देश में हर समुदाय के लोग रहते हो उस देश में एक समुदाय को जमीन अधिग्रहण करने का कानून बनाना अन्य समुदायों के लोगो के साथ कितना गंदी खेला खेला गया है। हमे लगता है की डॉ भीमराव अंबेडकर ने कभी ऐसा कानून बनाने का संविधान में निर्देश नहीं दिया होगा। संविधान में संशोधन का अधिकार बनाया वह भी विशेष परिस्थिति में लेकिन ऐसा संशोधन न संविधान में कर दिया जाए जिससे देश में नफरत की आग पैदा हो जाए ऐसा संविधान के किसी पारा में दर्ज नहीं किया गया होगा लेकिन अपने चन्द स्वार्थ के लिए पूर्व की सरकारों ने एक खास समुदाय को जमीन अधिग्रहण करने के लिए एक बोर्ड गठित करने का कानून बना दिया। जिस समय देश आजाद हुआ देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए के राजाओं ने अपनी रियासतें अपना राज्य और अपना राजकोष सब कुछ देश को समर्पित कर दिया यही नहीं जमींदारी काश्तकारी सीलिंग एक्ट विनोबा भावे के भूदान यज्ञ तथा चकबंदी के माध्यम से कटवैती कर जमीन को सरकार को दिया गया ताकि इस देश का विकास हो और राष्ट्र के सुदृढ़ हो यदि देश निर्माण के लिए जरूरी हो तो सरकार जमीन का प्रयोग करें। लेकिन पूर्व की सरकार उन जमीन दाताओं के त्याग और तपस्या बलिदान का ख्याल नहीं रखते हुए अपने वोट की राजनीति के लिए खास समुदाय को जमीन एक कानून बनाकर देने का निर्णय कर लिया। उन काल के रजाताओं ने यह कभी नहीं सोचा कि इसका असर देश पर क्या पड़ेगा और एक समुदाय को जमीन अधिग्रहण करने का अधिकार देते हैं तो दूसरे समुदाय को क्यों नहीं मामला यहीं पर नहीं रुका उनके विरुद्ध न्यायालय में भी जाने का अधिकार भी आम नागरिकों से छीन लिया गया। बाबा साहब की भूरि भूरि प्रशंसा करने वाले लोग संविधान को खतरा बताने वाले लोग क्या यह कानून सही बनाया है। आज एक जाति दूसरे जाति के नेताओं को पसंद नहीं करती हैं आखिरकार ऐसा क्यों इसके जन्मदाता तो आप ही लोग हैं न। क्या राजनीति करने वाले कभी सोचा कि ऐसा बीज हम बोयेगे तो काटना भी हमें ही पड़ेगा। वर्तमान सरकार को चाहिए कि एक समुदाय को जमीन अधिग्रहण करने का जो अधिकार है उसे तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए और विपक्ष को भी उसका समर्थन करना चाहिए। देश में किसी वस्तु या किसी जमीन का अधिग्रहण करने का अधिकार केवल सरकार को है और होना चाहिए ताकि देश हित मे जनता के जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग हो सके।
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