माह के अंत तक राशन लेना अनिवार्य अब दूसरे महीने में देने पर लगी रोक

राजगढ । जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि जिले की राशन दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त करने वाले अन्त्योदय परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को शासन के सहयोग से राशन सामग्री प्राप्त होती है। जो परिवार यह राशन सामग्री लेते हैं, उन्हें महीने की आखिरी तारीख अथवा उसके पूर्व की तारीख को राशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब उन्हें दूसरे महीने में पहले माह की राशन सामग्री नहीं दी जाएगी। इस सम्बंध में शासन द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। इस नए आदेश के मुताबिक अब राशन दुकानों को भी महीने के अंत तक सभी हितग्राहियों को राशन सामग्री हर हाल में बांटना पड़ेगी। जो हितग्राही राशन सामग्री लेने आये हैं उसकी जानकारी जिला आपूर्ति विभाग को सम्बंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से बताना जरूरी किया गया है। शासन से मिले नए आदेशों की सूचना जिले के समस्त राशन दुकानों के संचालकों तक सम्बन्धित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से पहुंचा दी गयी है। दुकान संचालको (शासकीय उचित मूल्य विक्रेताओ को) हर हाल में महीने की आखिरी तारीख तक सभी हितग्राहियों को राशन सामग्री बांटने के लिए पाबन्द किया गया है।

"पहले यह था नियम"

यदि कोई हितग्राही किसी कारणवश महीने में राशन सामग्री नहीं ले पाता था। तो उन्हे राशन दुकान से दूसरे महीने में पिछले महीने की राशन सामग्री भी साथ में मिल जाती थी। लेकिन अब शासन ने इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। जिस महीने में राशन सामग्री का आवंटन प्राप्त हुआ है, वह सामग्री उसी महीने हितग्राही को लेना अनिवार्य किया गया है। दूसरे महीने में यह सामग्री देने पर रोक लगा दी गई है।

रिपोर्टर

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