बिना अनुमति चुनाव प्रचार पर लगा ग्रहण शिवसेना (शिंदे गुट) के आयोजक पर केस दर्ज

भिवंडी। भिवंडी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र-134 में बिना अनुमति चुनाव प्रचार करने पर शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार शांताराम तुकाराम मोरे के प्रचार सभा आयोजक दीपक रामकृष्ण म्हात्रे के खिलाफ नारपोली पुलिस ने कार्रवाई की है। माधवराव पाटिल कीड़ा मैदान, काल्हेर गांव में आयोजित इस सभा के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ।

पुलिस के मुताबिक, यह सभा 10 नवंबर 2024 की रात 9 से 10 बजे तक चली। जबकि चुनाव आयोग की स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिना अनुमति इसे आयोजित किया गया। पुलिस कर्मी सागर लक्ष्मण पाटिल की शिकायत पर दीपक म्हात्रे के खिलाफ गुनाह क्रमांक 1773/2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3), 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। नारपोली पुलिस उप निरीक्षक संतोष शिंदे इस मामले की जांच कर रहे है। जो चुनावी माहौल में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

रिपोर्टर

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