अवैध इमारत के नल कनेक्शनों पर महानगरपालिका की कार्रवाई

भिवंडी। भिवंडी महानगरपालिका ने अनधिकृत नल कनेक्शनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मौजे-जुना गौरीपाड़ा, साहिल होटल के पास स्थित एक अवैध इमारत के 21 नल कनेक्शनों को काट दिया। यह इमारत ग्राउंड प्लस 6 मंजिल की है और इस पर उच्च न्यायालय और भिवंडी दीवानी न्यायालय में मामला लंबित है। उच्च न्यायालय ने इस इमारत को निष्कासित करने का आदेश दिया है, लेकिन भिवंडी दीवानी न्यायालय में स्थगन आदेश होने के कारण इसे तत्काल हटाया नहीं जा सका। इसके अलावा, इस इमारत पर कोई भी संपत्ति कर (घरपट्टी) और पानी कर (पाणीपट्टी) नहीं लगाया गया है, बावजूद इसके यहां अवैध रूप से नल कनेक्शन लिया गया था। महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक अजय वैद्य तथा उप-आयुक्त बालकृष्ण क्षीरसागर के आदेशानुसार, सहायक आयुक्त, कार्यालय अधीक्षक, कर निरीक्षक, अतिक्रमण पथक और जलापूर्ति विभाग के कर्मचारियों की टीम ने 4 फरवरी 2025 को यह कार्रवाई की। सभी 21 अवैध नल कनेक्शन काटकर वहां की जल मोटर को प्रभाग समिति क्रमांक 4 के कार्यालय में जमा कर दिया गया। महानगरपालिका ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी इमारत में बकाया संपत्ति कर या पानी कर पाया जाता है, या कर निर्धारण नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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