युवक की हत्या मामले में चार को सात साल की कैद

वेद प्रकाश शुक्ल....

वाराणसी । विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लोकेश राय की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपि बेलाल अहमद, राजू उर्फ इश्तियाक, तबरेज उर्फ सिब्बू व बाबू खान को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों पर 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि क्षतिपूर्ति के रुप में पीड़ित युवक को देने का आदेश दिया है। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपर्णा पाठक और वादी के अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक चौबेपुर निवासी वादी  मुख्तार अहमद ने 11 जून 2013 को थाने में रिर्पोट दर्ज कराया। आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के लेकर आरोपितों ने गांव की मस्जिद के पास उसके पुत्र मुराद अहमद को चाकू से प्रहार कर गम्भीर रूप से घायक कर दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष के सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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