जौनपुर न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पांच दोषियों को आजीवन कारावास

जौनपुर। बहुचर्चित हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में जौनपुर के माननीय एएसजे न्यायालय ने शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को बड़ा फैसला सुनाया। एसटी संख्या 142/2011, स्टेट बनाम तूफानी में अदालत ने अभियुक्तगण तूफानी, कलंदर, सिकंदर, शेर बहादुर और अशोक को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर सजाएं दीं।

अदालत ने धारा 302 में सभी को आजीवन कारावास व ₹15,000 अर्थदंड, धारा 307/149 में 6 वर्ष का कारावास व ₹6,000 अर्थदंड, धारा 325/149 में 3 वर्ष का कारावास व ₹3,000 अर्थदंड, धारा 323/149 में 6 माह का कारावास व ₹500 अर्थदंड, धारा 148 में 2 वर्ष का कारावास व ₹2,000 अर्थदंड, धारा 147 में 1 वर्ष का कारावास व ₹1,000 अर्थदंड, धारा 504 में 1 वर्ष का कारावास व ₹1,000 अर्थदंड तथा धारा 506 में 2 वर्ष का कारावास व ₹2,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी संजय श्रीवास्तव, एडीजीसी (क्रिमिनल) द्वारा की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह सख्त निर्णय दिया।

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