मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा धारा-89 अंतर्गत पंचायतों में अनियमितताओं पर कार्रवाई

राजगढ़ । मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-89 के अंतर्गत विभिन्न जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में प्रचलित प्रकरणों का निराकरण करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले द्वारा कार्य पूर्ण होने पर प्रकरण समाप्ति तथा वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई के आदेश पारित किए गए हैं।जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ की ग्राम पंचायत गिन्दौली में ग्राम सरसखेड़ी एवं गिन्दौली में 2 स्कूल बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु 7,31,500 रूपये की राशि बिना कार्य के अग्रिम आहरित की गई थी। संबंधित सरपंच एवं सचिव द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराए जाने के उपरांत प्रकरण समाप्त किया गया।जनपद पंचायत खिलचीपुर की ग्राम पंचायत बरखेड़ाभोजा में मजदूरी मद में 42,460 रूपये के अधिक आहरण के प्रकरण में राशि जमा कराई गई। वित्तीय अनियमितता के लिए सचिव एवं जीआरएस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। वहीं ग्राम पंचायत माण्डाखेड़ा में गौशाला से संबंधित 5,34,240 रूपये की शिकायत पर जांच उपरांत अनियमितताएं दूर पाए जाने से वसूली प्रकरण समाप्त किया गया।जनपद पंचायत सारंगपुर की ग्राम पंचायत ग्वाड़ा में आंगनवाड़ी भवन की 66,792 रूपये राशि के प्रकरण में सचिव द्वारा राशि जमा कराई गई। संबंधित सचिव को एक वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।ग्राम पंचायत रामपुरिया में आंगनवाड़ी सादनखेड़ी एवं अकन्याखेड़ी के निर्माण कार्यों में अधिक आहरण पाए जाने पर निर्माण कार्य पूर्ण कराए गए तथा 41,000 रूपये की राशि जमा कराई गई। कार्य में देरी के चलते सरपंच को 6 वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने से अयोग्य घोषित करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया।ग्राम पंचायत सरेड़ी में सीसी रोड, आंगनवाड़ी भवन एवं सामुदायिक भवन सहित 7 कार्यों में कुल 53,78,582 रूपये की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर जांच उपरांत 31,52,049 रूपये की वसूली अधिरोपित की गई। प्रकरण में पूर्व सरपंच को 6 वर्ष के लिए निर्वाचन अयोग्य घोषित किया गया है तथा संबंधित सचिव निलंबित है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

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