फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए जरूरी -डीएम
- सुनील कुमार, जिला ब्यूरो चीफ रोहतास
- Jan 12, 2026
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रोहतास।बिहार सरकार के कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फार्मर रजिस्ट्री की शुरूआत की गयी है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बनायी जायेगी,जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये का प्राप्त हो सके।
फार्मर रजिस्ट्री को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सभी कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी गयी है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी,जिसमें अपर समाहर्ता,उप विकास आयुक्त,राजस्व प्रभारी,अंचलाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी,प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष अभियान के दौरान तेजी एवं समन्वय के साथ अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो,इसका पूरा-पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी की ओर से यह जानकारी दी गयी कि किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने हेतु अपने नजदीकी किसान सलाहकार,कृषि समन्वयक तथा हल्का कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड,मोबाइल नंबर तथा भूमि से संबंधित दस्तावेज शामिल है। यदि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की समस्या आयी या फिर अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हुई तो किसान अपने संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार,राजस्व कर्मचारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा अंचल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
किसानों की सुविधा के लिए
कृषि विभाग द्वारा-1800 180 1551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से-1800 345 6215 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अपील किया है कि वे निर्धारित तिथियों में अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें,ताकि किसी भी सरकारी योजनाओं के लाभ से उन्हें वंचित नहीं होना पड़े।


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