8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार अर्थदंड
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- May 08, 2026
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रिपोर्ट संदिप कुमार
कैमूर:-- भभुआं व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह ए०डी०जे० 6 प्रमोद कुमार पांडे ने वर्ष 2023 के एक जघन्य दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावे पीड़िता की आयु, मानवीय संवेदना तथा शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के मद्देनज़र चार लाख रुपये प्रदान करने का आदेश दिया गया है। यह मामला रामगढ़ थाना कांड संख्या 235/2023 एवं पॉक्सो विशेष वाद संख्या 37/2023 से संबंधित है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB एवं पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 07 जुलाई 2023 को 8 वर्षीय पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी राजेश पाण्डेय (उम्र लगभग 44 वर्ष), पिता स्व. दरोगा तिवारी, निवासी ग्राम-तिवारी टोला, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के दौरान मेडिकल जांच, एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय द्वारा प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर एवं समाज के लिए घातक है, इसलिए आरोपी को कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है।


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