
रोग प्रतिबंधक कायदा का उल्लंघन करने वाला विडियो सेंटर के मालिक पर मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Mar 21, 2020
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भिवंडी ।। संपूर्ण विश्व को कोरोना वायरस ने अपने चपेट में ले रखा हैं.हजारों लोगों को इस वायरस ने अपना निवाला भी बना चुका हैं.वही पर देश में इस वायरस से पीड़ित मरीजों की सख्या में प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही हैं जिसके कारण शासन ने अघोषित आपातकाल लागू कर रखा हैं. इस वायरस से नागरिकों के बचाने तथा इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय योजना शुरुआत कर सभी आवश्यक व जीवन उपयोगी दुकानें को छोड़ कर सभी व्यावसायिक केन्द्र , कारखाने , शासन व प्रशासनिक कार्यालय , स्कूल ,कॉलेज इत्यादि को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया हैं. वही पर राज्य में रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 लागू कर दिया गया हैं. जिसके कारण पुलिस यत्रंणा सजग हैं ।
भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिदें ने रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 लागू होने के बाद सभी पुलिस थानों को शक्ति से निदेश जारी किया हैं कि शहर में ग्रस्त कर इस कायदा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों , संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जायें. भिवंडी पुलिस उपायुक्त शिदें के निदेशानुसार गस्त करने निकली शांतिनगर पुलिस को बाबला कंपाउड परिसर में मेट्रो नामक विडियो सेंटर इस कायदा का उल्लंघन करते हुए पाया गया.शांतिनगर पुलिस ने तत्काल विडियो सेंटर के मालिक राजेंद्र गजानन गायकवाड (51) निवासी सिद्धिविनायक प्लाझा,बी विंग,टेमघर के खिलाफ मामला दर्ज किया हैं. विडियो सेंटर चालक राजेंद्र गायकवाड़ महानगर पालिका आयुक्त डाॅ प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी किया आदेश का अवमानना करने के कारण पुलिस सिपाही महेश ठाकुर के शिकायत पर मामला दर्ज किया हैं जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक महेश माली कर रहे है ।
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