पशु आहार, भूसा तथा हरे चारे का परिवहन रहेगा प्रतिबंध से मुक्त

अयोध्या, उत्तर प्रदेश । जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा जनपद में भूसा, हराचारा तथा पशुआहार के परिवहन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है । इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा लॉक डाउन अवधि में जनपद अयोध्या में पशु - पक्षी आहार एवं मत्स्य आहार की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों एवं उनके निर्माण करने वाली इकाइयों को आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत चिन्हित करते हुए पशु - पक्षी आहार सामग्रियों यथा भूसा, हरा चारा, मक्का, सोया, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड तथा डॉग फूड आदि के परिवहन को भी प्रतिबंध से मुक्त किया गया है । 

जनपद अयोध्या में भूसा, हराचारा, पशुआहार तथा अन्य पशुआहार संबंधित सामग्रियों के परिवहन हेतु संबंधित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है, विशेष परिस्थितियों एवं असुविधा की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अयोध्या के दूरभाष नंबर 9956140855 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है ।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट