अनिश्चित काल तक भिवंडी मनपा का चतुर्थसीमा सील उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई - आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर

भिवंडी।। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की सख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही हैं.वही पर ठाणे शहर के कल्याण डोंबीवली, ठाणे मनपा , नयी मुंबई , उल्हासनगर ,बदलापुर में संक्रमित मरीज पाये गये है.किन्तु भिवंडी मनपा प्रशासन क्षेत्र अभी तक सुरक्षित बना हुआ हैं.जिसको देखते हुए भिवंडी मनपा आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर व महापौर सौं प्रतिभा विलास पाटिल ने कड़ा फैसला लेते हुए मनपा प्रशासन के चतुर्थसीमा को अनिश्चित समय तक सील करने का फैसला लिया हैं.जो 10 अप्रेल मध्य रात्रि 12 बजे के बाद से लागू होगी.इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र कोविड 19 उपाय योजना नियम 2020 के 19 नुसार व IPC के कलम 188 प्रमाणे दंडनीय अपराध होगा.इस प्रकार का स्पष्ट आदेश मनपा आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर ने नागरिकों को दिया हैं ।
 गौरतलब हो कि भिवंडी पावरलूम उद्योग की नगरी हैं.वही पर 10×10 के कमरे व खोली में दर्जनों लोग एक साथ रहते है.यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ फैल सकता हैं.किन्तु अभी तक शहर सुरक्षित है.वही पर भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा सड़कों तथा गल्लियों में जंतु नाशक दवाईयां का छिड़काव के लिए एक बहुत ही विशाल बेड़ा उतार रखा हैं.जो प्रतिदिन मुख्य सड़कों सहित गल्लियों में धुंआ का गुब्बार छोड़ते व जंतु नाशक दवाईयां का छिड़काव करते हैं.मनपा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर कोरोना के वायरस मारने के लिए काम कर रही हैं.जिसके कारण अभी तक शहर पूरी तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा हैं ।
           
भिवंडी मनपा प्रशासन आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर व महापौर सौ. प्रतिभा विलास पाटिल ने और कड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन की चतुर्थसीमा को 10 अप्रेल के मध्य रात्रि से अनिश्चित काल तक सील करने का आदेश अपने सभी विभागीय अधिकारियों को जारी किया हैं क्योंकि सीमा से सटे ठाणे महानगर पालिका ,कल्याण डोंबीवली महानगर पालिका , मीरा भांयदर महानगर पालिका आदि क्षेत्रों में अभी तक सैंकड़ों मरीज कोरोना से संक्रमित पाये गये हैं. काई लोगो का उपचार के दौरान मृत्यु भी हो चुकी हैं. जिसको देखते हुए मनपा प्रशासन ने सार्वजनिक रास्तों सहित शहर के गली मोहल्लों में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को चलाने की अनुमति दिया हैं इसके साथ ही दो चाकिया वाहन ,ऑटो रिक्शा, कार-टैक्सी आदि सहित सभी प्रकार के वाहनों के इस्तेमाल को अनिश्चित समय तक बंद कर दिया हैं. आदेश के उल्लंघन पर पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
इसके साथ ही सरकारी, अद्र्ध सरकारी, चिकित्सा सेवा,पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और मीडिया कर्मियों सहित अत्यावश्यक सेवाओं बिजली, पानी, दूरसंचार, फायर ब्रिगेड, बैंक, एटीएम और डाक के अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले वाहनों आदि को सीमा बंदी से बाहर रखा है.लेकिन इन सेवाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा निजी लोगों के पास आवश्यक कागजात और परिचय पत्र सहित अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी संचार बंदी पास रहना आवश्यक है। आयुक्त आष्टीकर ने चेताया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के खिलाफ महाराष्ट्र कोविड-19 उपाय योजना की धारा 19 के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी 

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