जनपद में 30 जुलाई तक धारा 144 लागू

संवाददाता -उत्कर्ष श्रीवास्तव सूरज

सुल्तानपुर ।। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली गम्भीर बीमारी (कोविड-19) की वैश्विक महामारी के दृष्टिगत जन सुरक्षा एवं व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुये इपीडेमिक एक्ट के तहत नोवेल कोरोना वायरस से जनसमुदाय को बचाव व इसके प्रभावी रोकथाम हेतु लोगांं को भीड-भाड़ वाले जगहों में जाने से रोकने व बहुत ज्यादा भीड़ वाले आयोजनों को यथा सम्भव हतोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना अति आवश्यक है। इस अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 30 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी।

 निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा अथवा कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि-विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय फेस कवर लगाना अनिवार्य किया जाता है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति बगैर फेस कवर (मास्क अथवा गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि) लगाये घर से बाहर नही निकलेगा, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जायेगी। मास्क, सेनेटाइजर की कालाबाजारी, निर्धारित मात्रा से अधिक भण्डारण तथा उचित रेट से अधिक विक्री नही की जायेगी। नोवेल कोरोना वायरस से जनसमुदाय को बचाव व इसके प्रभावी रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग एवं अन्य समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी व्यक्ति संगठन या समुदाय का किसी प्रकार का हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। बारात घर खोले जायेगें लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नही होगी। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में धर्म स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु दिनांक 08 जून से शुरू होगी किन्तु धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेगें। संक्रमण से बचने हेतु पूरी सावधानी बरती जायेगी और सोशल डिस्टेसिंग प्रोटोकाल का पूर्णतया पालन किया जायेगा। समस्त बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जायेगें किन्तु सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जायेगी। सोशल डिस्टेसिंग व अन्य समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के प्रबन्ध हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का अनुपालन किया जायेगा और पारिवारिक सदस्यों/मित्रों/बच्चों को मरीजों से मिलने से नियंत्रित किया जायेगा और इससे जुड़े चिकित्सकों व चिकित्सा स्टाफ के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नही उत्पन्न किया जायेगा। अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी विक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जायेगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी।

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