गाड़ी चोरी के तीन मामलों में नामित आरोपी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

अयोध्या ।। माननीय उच्च न्यायालय ने गाड़ियों की चोरी और उन से बरामद 24 मोटरसाइकिल और एक सेंट्रो कार के आरोप में आरोपित अभियुक्त विजय कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपित अभियुक्त विजय कुमार के विद्वान अधिवक्ता प्रशांत विक्रम सिंह, निवासी-मानूडीह,अमानीगंज ग्रामीण, अयोध्या की बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्त विजय कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। घटना अयोध्या शहर के कोतवाली नगर और रुदौली थाना क्षेत्र से संबंधित है। घटना दिनांक 17.01.2021 की है जब एक रेड अपाचे मोटरसाइकिल की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रुदौली पर कराई गई। लेकिन मामले की गंभीरता तब ज्यादा बढ़ गई जब दिनांक 07.06.2021 को शहर के बीचो बीच स्थित एक गुप्त स्थान से अभियुक्त विजय कुमार और उसके साथी शक्ति सिंह, विनोद मिश्रा और विजय दुबे के कब्जे से रेड अपाचे के साथ-साथ 23 और मोटरसाइकिल व 1 सैंट्रो कार की बरामदगी हुई। इस तरह पूरे मामले की विवेचना के बाद अभियुक्त विजय कुमार और उसके अन्य साथियों के खिलाफ विवेचक ने आरोपपत्र सुसंगत धाराओं-379,411,413,414,419,420,468 और 471 भा0 द0सं0 में दाखिल किया। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में अभियुक्त विजय कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने अभियुक्त विजय कुमार के अधिवक्ता प्रशांत विक्रम सिंह की बहस से सहमत होते हुए अभियुक्त विजय कुमार की जमानत स्वीकार कर लिया है, और अभियोजन द्वारा लगाए गए सभी आरोप असत्य निराधार पाए गए जिसके आधार पर न्यायालय में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

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