फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर आदिवासी जमीन का पट्टा मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी के कामतघर गांव के रहने वाले कालूराम पांडया धापसी व उनकी मामी लक्ष्मीबाई चंद्रया डुकले के नाम पर नारपोली गांव के सर्वे क्रमांक 94 में कुल 35 गुंठा खेती की जमीन थी। इस जमीन को राजमल पेंडर रोड़, मुंबई निवासी सूर्यकांत मंगलदास सामाणी ने फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर पहले भाड़ेकरार की खेती की जमीन को आरक्षण बदली करवाया।‌ यही नहीं कालूराम धापसी की मामी की मृत्यु पश्चात उनके स्थान पर दूसरी महिला को रजिस्टर कार्यालय में खड़े कर अपनी लड़की दक्षा सूर्यकांत सामणी के नाम पर बक्षीस पत्र तैयार कर जमीन की रजिस्टरी करवा ली और जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस के अनुसार कालूराम पांडया धापसी व उनकी मामी लक्ष्मीबाई चंद्रया डुकले आदिवासी हिंदू वारली समाज की है इसकी जानकारी होने के बावजूद शासन से किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए जमीन को भाड़े तत्वावर लेकर फर्जी कागज़ पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवा ली। इस प्रकार की शिकायत उन्होंने नारपोली पुलिस थाना के ईमेल पर की थी। नारपोली पुलिस तत्काल संज्ञान में लेते हुए सुर्यकांत मंगलदास सामाणी के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध, सुधारित अधिनियम 2015 के कलम 3(1)(ह),3(1) (ह), भादंवि की धारा 420,464,465,471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत ढोले कर रहे है।

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