अवैध बांधकाम धारक पर एम आरटीपी अक्ट नुसार मामला दर्ज, पालिका क्षेत्र अंर्तगत 150 निर्माणाधीन अवैध इमारतें

भिवंडी।। अवैध निर्माण को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय के सख्त फैसले के बावजूद भिवंडी पालिका क्षेत्र में लगभग 150 अवैध इमारतों का निर्माणकार्य जारी है। निर्माणाधीन इमारतों पर शहर विकास विभाग पूरी तरह से खामोश बैठा हुआ है। इस अवैध निर्माण को लेकर कई जागरूक नागरिकों ने प्रभारी प्रभाग अधिकारियों पर अवैध इमारतों का संरक्षण करने का आरोप लगाया है। वही पर प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव व बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे, अवैध बांधकाम धारकों पर कहर बरपा रहे है‌। दो दिन के भीतर तीन बांधकाम धारकों के खिलाफ शहर पुलिस थाना में एम आरटीपी एक्ट अंर्तगत फौजदारी संहिता के तहत मामाल दर्ज करवाया है। जिसके कारण अवैध बांधकाम करने वाले बिल्डरों व जमीन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी प्रभाग समिति में नवीन कणेरी, शास्त्रीनगर मनपा शौचालय के बगल स्थित मकान नंबर 693/0,655/1 के मालिक शब्बीर अहमद रसूल शेख और श्रीमति तकरूनीसा उस्मान गनीखान ने अपना मकान तोड़ कर नया आरसीसी मकान बनाने के लिए आरसीसी पाया का बांधकाम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे ने उक्त मकान मालिक को मकान बनाने संबंधी कागज़ पत्र जमा करवाने की नोटिस जारी किया था और सहायक आयुक्त बालारान जाधव के कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया भी था। किन्तु जमीन मालिक शब्बीर शेख ने निर्माणाधीन इमारत का ना तो कागज़ पत्र जमा किया और ना ही सुनवाई के दिन उपस्थित रहा।जिसके कारण सहायक आयुक्त जाधव ने उक्त मकान को अवैध घोषित करते हुए शहर पुलिस थाना में महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शब्बीर शेख के खिलाफ एम आरटीपी एक्ट्र नुसार मामला दर्ज कर लिया है। पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक एक, दो, चार और पांच में लगभग 150 अवैध इमारतों का बांधकाम शुरू है। यही नहीं कुछ बांधकाम तो तीन से सात मंजिला तक बनकर तैयार हो चुका है। किन्तु ऐसे निर्माणाधीन इमारतों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से संबंधित प्रभाग अधिकारियों की कार्यशैली संदिग्ध बनी हुई है।

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