जमीन मालिक व बिल्डर पर IPC एक्ट 188 के तहत मामला दर्ज, पूर्व में दर्ज हुआ था MRTP

भिवंडी।। भिवंडी पालिका प्रशासन के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल व अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने अवैध निर्माण संबंधी शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए सभी वार्ड अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया‌ है। इस आदेश के बाद उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक पुजारी ने मार्गदर्शन में विभिन्न जगहों पर अवैध इमारतें तोड़ने व पुलिस थानों में गुनाह दाखल करने की प्रक्रिया शुरू है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक चार के नविन गौरीपाडा, घर क्रमांक 434, कोतवाल शाह मजार के पीछे पुराना मकान तोड़ कर मसूद अब्दुल अजीज फक्की व मोहम्मद अतहर रिजवान अहमद शेख नवीन इमारत बनाने के लिए बांधकाम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर तत्कालीन सहायक आयुक्त ने 21 मार्च 2022 को नोटिस जारी कर इमारत बनाने पर रोक लगा दिया था। इसके साथ ही 28 मार्च को इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए उक्त जगह पर निर्माणाधीन इमारत को अवैध घोषित कर भोईरवाडा पुलिस थाना में गुनाह क्रम 67/2022 नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज करवाया था। इसके बावजूद जमीन मालिक मसूद अब्दुल अजीज फक्की व मोहम्मद अतहर रिजवान अहमद शेख ने सरकारी छुट्टी के दिन निरंतर इमारत का बांधकाम जारी रखा। प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त व बीट निरीक्षक महेन्द्र जाधव ने इस संबंध में बार बार नोटिस जारी किया। इसके बावजूद बिल्डर ने तल अधिक पांच मजिला का बांधकाम पूरा कर लिया और छठें मंजिल बांधकाम के लिए से‌ट्रिग ठोकने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर प्रभाग के नव नियुक्ति सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने पालिका अधिनियम उल्लंघन प्रकरण में दोनों के खिलाफ भोईरवाडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक आर.पी.दराडे कर रहे है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट