राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक से मांगा रिपोर्ट

भोजपुर (आरा) ।। तेजाब पीड़िता को मुवावजे के सम्बंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पूरा मामला मुफस्सिल थानांतर्गत गंगहर गांव का है, जहाँ एक सिरफिरे ने एक युवती पर तेजाब से हमला कर दिया था, जिससे वे बुरी तरह से झुलस गई थी। युवती के बगल में सोया उसका नाबालिक भाई भी तेजाब की चपेट में आने से झुलस गया। मामले को संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने सम्बंधित प्रकरण की शिकायत आयोग में भेजकर तेजाब पीड़ितों को  मुआवजा एवं दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाई करने का अनुरोध किया था। आयोग ने मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमे बताया गया कि मामले में  केस क्राइम नम्बर 47/2022 यू/यस 341/326 (ए) 504/506/354/354 (बी) और 8/12 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया है। और मुआवजे का प्रस्ताव भेजा गया। आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि एसिड हमले की शिकार पिडी़ता पांच लाख रुपये तक कि वित्तीय सहायता के हकदार है। जिन्हें केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि दिशानिर्देश 2016, संख्या 24013 के अनुसार सम्बंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वरा भुगतान किया गए, मुआवजे के अलावा उपचार खर्च की आवश्यकता है।/94/ विविध/ 2014- सीएचआर.III.MHA/ Go1 अनुसूची के अनुसार, आयोग ने पुलिस अधीक्षक आरा को मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि क्या पीड़ित को अनुसूची के अनुसार मुवावजा दिया गया है। यदि नही, तो इसके कारणों को चार सप्ताह के भीतर आयोग को सूचित करें।

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