मानवाधिकार आयोग के निर्देश में झोला छाप डाक्टर के ऊपर हुई कार्यवाई
- आशुतोष कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ बिहार
- Nov 22, 2022
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संवाददाता कुमार चन्द्र भूषण तिवारी की रिपोर्ट
कैमूर ।। झोला छाप डाक्टर के लापरवाही से दो मासूम की मौत के मामले में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत के बाद हुई कार्यवाई।आपको बताते चलें कि मामला दुर्गावती थाना क्षेत्र के खामी दौरा गांव का है, जहाँ दलित बस्ती के दो बच्चो की झोला डाक्टर द्वरा इलाज के दौरान मौत हो गई ।आयोग में भेजी शिकायत मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने दोषी झोला छाप डाक्टरो के ऊपर कठोरतम कार्यवाई करने एवं मृतक के परिवार को उचीत मुवाजा के लिए अनुरोध किया था।आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए, जिलाधिकारी कैमूर से रिपोर्ट तलब किया। जांच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनियाँ ने अपने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है, कि दुर्गावती थाना क्षेत्र के खामीदौरा गांव के दलित बस्ती में, एक घर के दो बच्चो की मौत के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। डाक्टर शांति कुमार माझी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती के कार्यालय पत्रांक BMPU/DUR/290 दिनांक 21/09/2022 के माध्यम से लिखित आवेदन के आधार पर, प्रथम अभियुक्त मुकेश कुमार बिंद निवासी खरिहानी थाना धानापुर जिला चन्दौली (UP) के विरुद्ध, अबैध रूप से बिना बैध लाइसेंस के क्लिनिक चलाते हुए ग्राम खामिदौरा के रविकांत राम पुत्र सुखराम राम के बच्ची निराशा कुमारी उम्र 08 वर्ष पुत्र सत्यानंद कुमार उम्र 3 वर्ष का डायरिया हो जाने के उपरांत इलाज करना, एवं स्थिति नाजुक होने पर दूसरे संस्थान में भेज देने, जिससे दोनों बच्चो की मौत हो जाने का दोषी पाए जाने के आरोप में, दुर्गावती थाना कांड स0-283/22 दिनांक 21/09/2022 धारा 420/304 भा0 द0 वि0 एवं 41(1)(2)/42(2) क्लिनिकल स्टेब्लिस्टमेंट एक्ट -2010 के तहत कार्यवाई की गई। तथा मुकेश कुमार विन्द पुत्र जितेंद्र कुमार निवासी कवई पहाड़पुर, खरिहानी धानापुर चन्दौली उत्तर प्रदेश को गिफ्तार कर न्यायिक अभिक्षा में अग्रसारित किया गया है। वही मुकेश कुमार विन्द के विरुद्ध सत्य पाए गए धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र स0 - 374/22 के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किया गया।
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