नये वाहन कायदा के कारण पालिका की जलापूर्ति बाधित

भिवंडी।‌ केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये वाहन कायदा के अनुसार शासकीय कार्यालयों में सरकारी कामो में इस्तेमाल होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को बंद करने के लिए आदेश जारी किया है। हलाकि जल्द बाजी में लिये गये इस निर्णय के कारण सरकारी कामकाजों में बाध्या उत्पन्न हुआ है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के स्लम क्षेत्रो सहित सरकारी विकास कामों में जल सप्लाई विभाग द्वारा टैंकरो से पानी सप्लाई किया जाता रहा है।पालिका प्रशासन के पास केवल 6 टैकर होने के कारण रात दिन इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिसमें से एक टैंकर खराब होने के कारण 5 टैकरों  का इस्तेमाल किया जाता रहा है। किन्तु इस नये आऐ निर्णय से दैनिक इस्तेमाल में होने वाले टैकरों को भंगार में डाल दिया है। पालिका प्रशासन द्वारा समय रहते हुए नयें टैकरों को उपलब्ध नहीं करा पाने में शहर में पानी की किल्लत व समस्या पैदा हो गई है। भिवंडी पालिका के दैनिक कामकाजों में इस्तेमाल होने वाले लगभग 46 वाहनों को भंगार में डालना पड़ा है। जिसमें पोकलन, जेसीबी, डंपर, रोड रोलर, जीप, कारे इत्यादि वाहनों का समावेश है। किन्तु कचरा ढुलाई, अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य सहित पानी सप्लाई बाधित होने के कारण प्रशासन की व्यवस्था चरमरा गई है। 

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट