अवैध बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी महानगर पालिका के प्रशासक एवं आयुक्त अजय वैद्य ने शहर के अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रभाग अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है। तदुपरांत पालिका के अतिक्रमण उपायुक्त दीपक झिंजाड के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति स्तर पर सहायक आयुक्तों द्वारा निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर डीपीएल पूरा कर जमीन मालिक व बिल्डरों पर पुलिस थानों में नगर नियोजन अधिनियम के तहत गुनाह दाखिल किये जा रहे है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक तीन अंर्तगत नवीन कणेरी, शास्तीनगर के सर्वे नंबर 26 पर स्थित मकान नंबर 58/0,58/1,58/2 को तोड़कर रशिद मुनिर शेख, तबरेज शेख ( बिल्डर),श्रीमति किस्तुनिशा मोहम्मद मुस्लिम शेख, मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद अब्बास शेख और मुनिर अहमद अब्बास शेख ने पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए बहुमंजिली आरसीसी इमारत का बांधकाम शुरू किया था। अवैध निर्माण की जानकारी मिलने के बाद सहायक आयुक्त सोष्टे ने इमारत का बांधकाम रोकने तथा प्रभाग कार्यालय में कागज़ पत्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद बिल्डर ने अवैध इमारत का निर्माणकार्य जारी रखा। सहायक आयुक्त ने निर्माणाधीन आरसीसी इमारत को अवैध घोषित कर शहर पुलिस थाना में जमीन मालिक व बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है। शहर पुलिस ने बिल्डर तबरेज शेख सहित जमीन मालिक कुल पांच लोगों के विरूद्ध नगर नियोजन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। किन्तु इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरसीसी अवैध निर्माणों पर लगातार हो रही कार्रवाई से बिल्डर व जमीन मालिक में हड़कप मचा हुआ है।

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