न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट के अपराधी को दिया गया सश्रम कारावास एवं 20000 रुपए का अर्थ दण्ड

दंड नहीं चुकाने पर दोनों में दो दो माह की अतिरिक्त सजा, तो पीड़िता को 50000 रुपए प्रतिकर राशि भुगतान करने का आदेश

कैमूर-   भभुआं  व्यवहार न्यायालय  के विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सह ए०डी०जी 6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने, प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 27 बर्षीय अमीत कुमार प्रजापति पिता राधेश्याम प्रजापति ग्राम-दरौली, थाना-दुर्गावती, जिला-कैमूर को धारा 354 भा०द०वि० एवं पाक्सो एक्ट की धारा 08 में दोषी पाते हुए दोनों धाराओं में तीन-तीन वर्षों का कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। दण्ड नहीं चुकाने पर दोनो में दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा सुनायी।साथ ही पीड़ीता को पच्चास हजार रुपये प्रतिकर राशी भुगतान करने का आदेश जिला विधीक सेवा प्राधिकार कैमूर को दी है। कैमुर जिला पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02सितम्बर 2019 को सुबह सात बजे सूचक की 15 वर्षीय नावालिग  बधार में शौच करने गयी थी तो अभियुक्त गलत नियत से उसका हाथ पकड़‌कर उसे छाती पर हाथ रखकर धक्का दे दिया था। छेड़-छाड़ की सूचना पीड़ीता द्वारा दिये जाने पर घर वाले एवं गाँव पाले पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया था तथा प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन पथ द्वारा कुल सात साथीयो का साक्ष्य कराया गया था। न्यायालय द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त निर्णय दिया गया जिसकी काफी सराहना न्यायप्रिय लोगो में हुयी।

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