सातवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म 1 जून को होगा मतदान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया प्रेस वार्ता

जिला संवाददाता संदिप कुमार की रिपोर्ट 



(कैमूर) भभूआं- जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कैमूर सावन कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 के तहत 34 सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों एवं अभियानों पर आज शाम 30 मई 2024 शाम छह बजे से प्रतिबंधित हो जाएगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सातवें चरण के चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित न रहें। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें ठंडा पेयजल, पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय, विकलांगों और बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर और कुर्सियां शामिल हैं।

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