उत्पाद विशेष न्यायाधीश के द्वारा थाना अध्यक्ष पर 5000 रूपए का किया गया जुर्माना राशि

उच्च पदाधिकारी को भेजा गया आदेश की कॉपी

कैमूर- भभुआं व्यवहार न्यायालय प्रथम उत्पाद विशेष न्यायाधीश  अनिल कुमार ठाकुर सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर की अदालत ने   मोहनियां थाना अध्यक्ष के खिलाफ 5000 रुपए का लगाया जुर्माना राशि, जिसकी कॉफी पुलिस अधीक्षक कैमुर, जिला पदाधिकारी कैमूर एवं उत्पाद पुलिस अधीक्षक कैमूर को भेजा गया है। मामला यह है कि दारू से संबंधित मामलों में केस में ट्रायल चल रहा है माननीय पटना उच्च न्यायालय में अभियुक्त का जमानत आवेदन फाइल था, जिस केस में माननीय उच्च न्यायालय पटना के आपराधिक विविध नंबर 15668 सन 2024 में दिनांक 7 जुलाई 2024 तक त्वरित सुनवाई  में चलाकर इसका का निर्णय करना था। पर मोहनियां थाना अध्यक्ष के द्वारा न्यायालय में गवाहों को प्रस्तुत नहीं कराया गया । 45 डेट तक यह केश रेगुलर चल रहा है, जिसमें साक्षी के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होना था। पर मोहनियां थाना अध्यक्ष के द्वारा गलत रवैया अपनाया गया साक्षी को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया जो की बहुत ही गलत रवैया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए की जुर्माना राशि लगाया गया है। साथ ही दिनांक 25 जून 2024 तक सभी गवाहों को अदालत में पेश करने हेतु आदेश पारित किया गया है।

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