नए आपराधिक कानून में आर्थिक अपराध को कि गई परिभाषित एवं घोषित अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान की दी गई जानकारी

कैमूर । नए आपराधिक कानून में आर्थिक अपराध के प्रावधान को बिहार प्रशासन के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई जानकारी, आपराधिक कानून में आर्थिक अपराध को किया गया परिभाषित।आर्थिक अपराधों को परिभाषित करते हुए आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी, और व्यक्तियों या बैंकिंग/वित्तिय संस्थानों को धोखा देने की योजना जैसे अपराध को शामिल किया गया है। ऐसे अपराध के कारण यदि जीवन की हानि होती है, तो अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना अनिवार्य  लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराधों में सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए उचित दंड का प्रावधान है।घोषित अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उन्हें दंडित किया जाएगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदालत को घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।

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